नई दिल्ली, अप्रैल 29 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। रोहिणी जिला अदालत ने उत्तर-पश्चिमी बवाना इलाके में साल 2018 में एक महिला शिक्षक की हत्या के मामले में उसके पति समेत छह लोगों को दोषी ठहराया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धीरेंद्र राणा की अदालत ने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने मृतक के पति मंजीत सहरावत, एंजल गुप्ता, धर्मेंद्र, दीपक, विशाल उर्फ जॉनी और शहजाद सैफी के खिलाफ मामला संदेह से परे साबित कर दिया है। अदालत ने कहा कि बैंक लेनदेन, मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज, एफएसएल रिपोर्ट, वाहनों और हथियारों की बरामदगी समेत सभी सबूतों ने आरोपितों की संलिप्तता साबित की है। सभी आरोपितों को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी करार दिया। साथ ही सैफी, विशाल और धर्मेंद्र को आर्म्स एक्ट के तहत भी दोषी माना गया है। अदालत में...