मुंगेर, अगस्त 5 -- मुंगेर, एक संवाददाता। बल्ब के मामूली विवाद में हुई रुबी देवी की हत्या के मामले में अदालत ने सोमवार को उसके दोषी जेठ गोपी चौधरी को उम्रकैद की सजा सुनाई। एडीजे द्वितीय प्रवाल दत्ता की अदालत में सत्रवाद संख्या- 155/2021 में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई, जिसमें अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अभियुक्त गोपी चौधरी को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गई। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक मो शहजादा ने बहस प्रस्तुत की। अदालत के इस निर्णय को मृतका के परिजनों ने न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है और कहा कि, यह निर्णय न्याय एवं न्यायालय में भरोसा बढ़ाने वाला है। ज्ञात हो कि, घटना 18 सितंबर 2020 की है, जब मुंगेर के शास्त्री नगर मोहल्ला स्थित अपने मकान में रुबी देवी ने सुबह देखा कि, उसके कमरे के बाह...