रांची, दिसम्बर 4 -- रांची, संवाददाता। ब्यूटीशियन का कोर्स कर रही छात्रा से जोर-जबरदस्ती बलात्कार के मामले में जेल में बंद आरोपी राम खेलावन साव को जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला 1 अक्टूबर 2024 का है, जब दोपहर करीब 2:30 बजे पीड़िता नेवरी जाने के लिए तिलता चौक से एक ऑटो में सवार हुई थी। ऑटो में अन्य महिला और बच्चे भी थे, लेकिन आईटीबीपी चौक के पास सभी सवारी उतर गए। उसके बाद ऑटो ड्राइवर पीड़िता को जबरन जंगल के रास्ते सुनसान इलाके में ले गया। पीड़िता के भागने का प्रयास करने पर आरोपी ने दौड़कर पकड़ लिया, मुंह दबाकर दोनों हाथ बांध दिए और ऑटो में ही बलात्कार किया। आरोपी ने घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। वारदात के...