फिरोजाबाद, नवम्बर 8 -- न्यायालय ने बलात्कार व पोक्सो के दोषी को आजीवन कारावास प्राकृत जीवन काल की सजा सुनाई। उस पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना लाइनपार के क्षेत्र निवासी एक 17 वर्षीय किशोरी अपनी चाची के यहां से चूड़ी की जुड़ाई कर 3 जून 2024 को अपने घर जा रही थी। रास्ते में एक किशोर उसका हाथ पकड़ कर चाचा के घर ले गया। वहा पर अंकित कुमार पुत्र पप्पू उर्फ बृजेश मौजूद था। वहा दोनों ने किशोरी के साथ बलात्कार किया। बाद में घर पहुंचकर किशोरी ने परिजनो को बताया। पीड़िता ने दोनो के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने दोनो के खिलाफ 376 डी व 5/6 पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के बाद उनके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पोक्सो ...