चंदौली, जून 21 -- चंदौली। अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम पारितोष श्रेष्ठ की अदालत में शुक्रवार को बलात्कार के मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को 7 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई। वहीं 22 हजार रुपया अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। एडीजीसी क्रिमिनल अवधेश कुमार पांडेय ने बताया कि अलीनगर थाना क्षेत्र के खजूरगांव निवासी आरोपी प्रदीप कुमार चौहान ने 18 अप्रैल 2018 की रात जबरदस्ती पकड़कर पीड़िता को घर के पास स्थित खेत में ले गया। इसके बाद उसको मारा पीटा और उसके साथ बलात्कार किया। वहीं जान से मारने की धमकी भी दिया। इस आशय का प्रार्थना पत्र पीड़िता ने थाने में दिया। इसके आधार पर पुलिस आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई। साथ ही विवेचना कर आरो...