वाराणसी, सितम्बर 10 -- वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। नगर निगम के सदन की बैठक में बलवा और मारपीट करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की कोर्ट ने सोनारपुरा निवासी पूर्व उप सभापति शैलेंद्र यादव उर्फ बिल्लू, वर्तमान पार्षद राजेश कुमार यादव, पूर्व पार्षद ओमप्रकाश सिंह एवं भरत लाल को दोषमुक्त करार दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव ने पक्ष रखा। प्रकरण के अनुसार तत्कालीन नगर आयुक्त लालजी राय ने सिगरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 18 अक्टूबर 2004 को नगर निगम की कार्यकारिणी समिति की बैठक चल रही थी। इसमें महापौर सहित कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी उपस्थित थे। बैठक में वादी, उप नगर आयुक्त केएन राय, सुभाष पाण्डेय, सतीश चन्द्र मिश्र, रमेश चन्द्र सिंह, सहायक नगर आयुक्त भी मौजूद थे। इस बीच कुछ लोग बै...
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