बहराइच, अप्रैल 4 -- बहराइच, संवाददाता। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभा चौधरी ने बलवा, घर में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़, गाली गलौज मामले में चार को दोषसिद्ध पाए जाने पर दो दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। दोषसिद्ध अपराधियों पर साढ़े छह - छह हजार का जुर्माना ठोका है। जिसे अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। कोतवाली नगर के चांदपुरा निवासी अब्दुल अजीज खां के घर में घुस 19 दिसम्बर 1993 को दोपहर एक बजे अबुल हसन उर्फ मुन्नन, ऐनुल हसन उर्फ मिज्जन, नूरूल हसन उर्फ कज्जन अली, अली हसन उर्फ छक्कन पुत्रगण अहमद हसन, नौशाद पुत्र कल्लू, समीम उर्फ बड़े भइया पुत्र अब्दुल रहीम ने घर मे घुसकर उसके साथ मारपीट की। वह घर में निर्माण करा रहा था। हमलावरों ने तोड़फोड़ की। पीड़ित के अधिवक्ता मोहम्मद कलीम हाशमी, अश्वनी कुमार मिश्रा ने ...