आगरा, दिसम्बर 5 -- बलवा, गाली गलौज, धमकी एवं मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में आधा दर्जन आरोपियों को राहत मिल गई है। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में आरोपियों को बरी करने के आदेश दिए हैं। वादी समेत अन्य गवाहों ने घटना का समर्थन नहीं किया और पूर्व कथन से मुकर गए। वादी अब्दुल कासिम ने थाना ताजगंज में मुकदमा दर्ज कराया था। चार जून 2023 की रात वह अपने दरवाजे पर खड़ा था। उसी दौरान आरोपित हसन, सानू, सोहेल, समीर, बबलू आदि ने उसके साथ गाली गलौज, मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। वादी के भाई को भी आरोपियों ने लाठी, डंडे से पीटकर गंभीर घायल कर दिया। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता बबीता शर्मा ने तर्क दिए।

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