बलरामपुर, फरवरी 1 -- बलरामपुर, संवाददाता। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में घटना के 13 माह बाद आरोपी को न्यायालय ने दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर एक लाख 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना रेहरा बाजार क्षेत्र की एक अनुसूचित जाति की महिला ने 27 नवंबर 2022 थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री शाम छह बजे अपनी सहेलियों के साथ शौच के लिए गई थी। जैसे ही वह बगीचे के पास पहुंची तभी चार पहिया वाहन से पंजाब के पटियाला थाना क्षेत्र त्रिपुरी के ग्राम झीलपर्ट निवासी लखविंदर सिंह एवं उनके सहयोगी राजेश व दयाराम पीड़िता को जबरन गाड़ी में बैठा लिए और उसे पंजाब लेकर चले गए। सहेली ने घर आकर घटना की जानकारी उसके परिजनों को दी। परिवारीजनों ने थ...