हल्द्वानी, अप्रैल 4 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने बर्ड सेंचुरी के नाम से प्रसिद्ध नैनीताल जिले के पंगूट क्षेत्र के बुढ़ पंगूट के लोगों का ब्रिटिश कालीन रास्ता वन विभाग द्वारा बंद करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने संबंधित डीएफओ को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि शनिवार तक ग्राम वासियों का रास्ता खोलकर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। कोर्ट ने मामले की सुनवाई जारी रखी है। मामले के अनुसार बुढ़ पंगूट निवासी भावना व प्रेमलता बुधलाकोटी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि वन विभाग ने बर्ड सेंचुरी के नाम पर उनका आम रास्ता बंद कर दिया है। जबकि बर्ड सेंचुरी बाद में घोषित हुई है। जनहित याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि वन विभाग ने एक बिल्डर को लाभ पहु...