बुलंदशहर, फरवरी 3 -- अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम/विशेष न्यायाधीश(गैंगस्टर एक्ट) के न्यायाधीश चंद्रविजय श्रीनेता ने औरंगाबाद पुलिस द्वारा करीब 16 साल पहले दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में बरारी नरसंहार के मुख्य अभियुक्त रनवीर को दो साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मुख्य अभियुक्त के पुत्र के उस वक्त बाल अपचारी होने के चलते उसकी पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड प्रेषित कर दी गई थी। गौरतलब है कि वर्ष 2008 में औरंगाबाद क्षेत्र के गांव बरारी में एक ही परिवार के सात लोगों की गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड का थाना पुलिस द्वारा खुलासा करते हुए मृतक के भाई रनवीर और उसके पुत्र समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सोमवार को विशेष लोक अभियोजक योगेश कुमार ने बताया कि 18 नवंबर 2008 को थाना औ...
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