आगरा, जुलाई 4 -- नशीला पाउडर बरामदगी के मामले में पुलिस ने लापरवाही बरती। बरामद माल पर मुकदमे का विवरण अंकित नहीं किया। मालखाना रजिस्टर भी कोर्ट में पेश नहीं किया गया। अदालत ने आरोपित ताजुद्दीन उर्फ ताज मोहम्मद निवासी थाना दक्षिण जिला फिरोजाबाद को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। वहीं आरोपित की ओर से अधिवक्ता आरके सिंह, उमाकांत यादव व विवेक पाराशर ने तर्क प्रस्तुत किए। थाना जीआरपी आगरा फोर्ट के तत्कालीन निरीक्षक ललित कुमार त्यागी 28 दिसंबर 2016 को रेलवे स्टेशन पर गश्त कर रहे थे। उसी दौरान सूचना मिली कि स्टेशन पर जहरखुरानी करने वाले बदमाश मौजूद हैं। पुलिस टीम ने आरोपी सहित अन्य को हिरासत में लेकर उनके कब्जे से 175 ग्राम नशीला पाउडर अल्प्राजोलम बरामद किया। अभियोजन ने चार गवाह पेश किए।

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