गोड्डा, सितम्बर 27 -- गोड्डा एक प्रतिनिधि । महागामा हंसडीहा फोरलेन चौड़ीकरण कार्य के तहत ग्राम बरगच्छा हरियारी स्थित जाहेर थान परिसर में वृक्ष हटाने को लेकर आदिवासी समाज के विरोध की आशंका को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी गोड्डा बैद्यनाथ उरांव ने एहतियातन निषेधाज्ञा लगाई हैं। थाना प्रभारी, पोड़ैयाहाट से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर एसडीएम ने 28 सितम्बर को सुबह 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक जाहेर थान से 500 गज की परिधि में बीएनएसएस 2023 की धारा-163 (पूर्व दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144) के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। निषेधाज्ञा के तहत पांच या पांच से अधिक लोगों के जमावड़े, हथियार एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग और व्यर्थ आवाजाही पर रोक रहेगी। हालांकि शव यात्रा, अस्पताल जाने वाले लोग, छात्र-छात्राएं और परीक्षार्थी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंग...
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