नई दिल्ली, मई 1 -- या - दिल्ली उच्च न्यायालय ने एसओपी तैयार नहीं करने पर चिंता जताई नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्कूलों में बम की धमकी मामले में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार न करने पर राज्य सरकार व पुलिस को नोटिस जारी किया है। दिल्ली के सरकार के मुख्य सचिव व दिल्ली पुलिस को उच्च न्यायालय ने कहा है कि वह उनके पूर्व के आदेश की अवमानना कर रहे हैं। न्यायामूर्ति अनीश दयाल की पीठ ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस की ओर से इस मसले को हल्के में लेने पर चिंता जताई। पीठ ने कहा कि यह एक गंभीर मुद्दा है, संबंधित विभागों को इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। बेशक इस तरह की कॉल फर्जी होती हैं, लेकिन इससे बच्चे, अभिभावक और स्कूल प्रशासन परेशान हो जाता है। पीठ के समक्ष दायर याचिका में कहा गया है कि न्यायालय के 14 नवंबर,...