बिहारशरीफ, अगस्त 14 -- बबलू हत्याकांड में पिता पुत्र समेत 4 दोषी, 26 को होगी सजा बिहार थाना क्षेत्र के पतुआना गांव का है मामला जानवर का खूंटा गाड़ने के विवाद में हुई थी बबलू की हत्या बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। जानवर का खूंटा गाड़ने के विवाद में हुई बबलू की हत्या मामले में कोर्ट ने चार लोगों को दोषी करार दिया है। सजा का ऐलान 26 अगस्त को होगा। स्थानीय व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश 10 महावीर प्रसाद ने बिहार थाना क्षेत्र के पतुआना निवासी हाथी यादव व उनके पुत्र गाजो यादव के अलावा सिया यादव व उसके पुत्र लालजीत यादव को दोषी करार दिया है। मामले में अभियोजन की ओर से एपीपी सुनील कुमार सिन्हा ने सभी 11 लोगों की गवाही कराई थी। उन्होंने बताया कि चार दिसंबर 2021 की शाम साढ़े सात बजे बबलू यादव की पत्नी अन्नू कुमारी घर में खाना बना रही थी। इसी...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.