बिहारशरीफ, अगस्त 27 -- बबलू हत्याकांड में पिता पुत्र समेत 4 को उम्रकैद बिहार थाना क्षेत्र के पतुआना गांव का है मामला जानवर का खूंटा गाड़ने के विवाद में हुई थी बबलू की हत्या फोटो : सजा कोर्ट : सजा सुनने के बाद कोर्ट से बाहर निकलते आरोपित लालजीत यादव व अन्य। बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। जानवर का खूंटा गाड़ने के विवाद में हुई बबलू की हत्या मामले में कोर्ट ने चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को 25 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। मंगलवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश 10 महावीर प्रसाद ने बिहार थाना क्षेत्र के पतुआना निवासी हाथी यादव व उनके पुत्र गाजो यादव के अलावा सिया यादव व उसके पुत्र लालजीत यादव को हत्या के अलावा जानलेवा ...