बरेली, नवम्बर 14 -- बरेल, विधि संवाददाता। विशेष जज भ्रष्टाचार निवारण द्वितीय कमलेश्वर पांडेय की कोर्ट ने पूर्व सैनिक से रिश्वत लेते रंगेहाथों पकड़े गए बदायूं के ग्राम विकास अधिकारी गौरव कुमार सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी। विशेष लोक अभियोजक सौरभ तिवारी ने बताया कि बिसौली क्षेत्र के पिपरिया गांव के सेवानिवृत्त कारगिल योद्धा सुरेश ने भ्रष्टाचार निवारण संगठन से शिकायत की थी। आरोप था कि उनके गांव में उचित दर विक्रेता की सरकारी दुकान भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित थी। ग्राम पंचायत की खुली बैठक में उनके पक्ष में प्रस्ताव पारित हुआ था। ग्राम विकास अधिकारी गौरव कुमार सिंह इस प्रस्ताव को भेजने के बदले 40 हजार की रिश्वत मांगने लगा। शिकायत पर ट्रैप टीम ने 10 अक्तूबर 2025 को ग्राम विकास अधिकारी गौरव कुमार सिंह निवासी कस्बा इस्लामनगर को रिश्वत लेते रं...