नई दिल्ली, मई 31 -- - बिना सर्च वारंट के घर में घुसकर अपशब्द बोलने और मारपीट का आरोप नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। पटियाला हाउस कोर्ट ने महिला के साथ बदसलूकी मामले में दिल्ली कैंट थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष समेत तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने बिना सर्च वारंट के महिला के घर में घुसकर अपशब्दों बोले और उनके पति के साथ मारपीट भी की। न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकित गर्ग फर्स्ट क्लास की अदालत ने तीनों को समन जारी किया और 25 अगस्त को पेश होने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि पुलिसकर्मियों ने शिकायतकर्ता महिला के पति को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लेकर उन्हें शारीरिक रूप से प्रताड़ता दी। अदालत ने मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष विद्याधर सिंह, हेड कांस्टेबल राजप...