नई दिल्ली, मार्च 5 -- पासपोर्ट एक अहम दस्तावेज होता है, जो विदेश मंत्रालय के पासपोर्ट विभाग द्वारा जारी किया जाता है। यह पहचान के साथ-साथ नागरिकता साबित करने वाला अहम दस्तावेज है। बिना पासपोर्ट के विदेश (कुछ देशों को छोड़कर) जाना संभव नहीं हो सकता है। विदेशों में पासपोर्ट के जरिए ही आपकी नागरिकता साबित होती है। भारत सरकार ने पासपोर्ट बनवाने के नियमों में बदलाव किया है। अब किसी भी आवेदक के लिए जन्म प्रमाण पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी ऐसे लोग जिनका जन्म 1 अक्टूबर, 2023 के बाद हुआ है और वे पासपोर्ट बनाने को इच्छुक हैं तो उनके लिए अब अपने जन्म तिथि के लिए बर्थ सर्टिफिकेट देना अनिवार्य कर दिया गया है। 1. जन्म प्रमाण पत्र: 1 अक्टूबर, 2023 के बाद जन्मे लोग अगर पासपोर्ट बनवाना चाह रहे हैं तो उनकी जन्म तिथि के लिए केवल जन्म प्रमाण पत्र ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.