अलीगढ़, अगस्त 3 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। उत्तर प्रदेश सरकार ने मॉडल भवन उपविधि 2025 में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिससे निर्माण और व्यवसाय से जुड़ी कई अड़चनें दूर हो जाएंगी। इन नए नियमों से पेट्रोल पंप खोलने से लेकर मकान और व्यावसायिक इमारतों के नक्शे पास कराने तक की प्रक्रिया आसान हो गई है। अब तक सड़क किनारे भूमि की कमी के कारण पेट्रोल और बायोडीजल पंप खोलने में मुश्किलें आती थीं, लेकिन नई उपविधि में ग्रीन बेल्ट में भी पंप खोलने को मंजूरी मिल गई है। पहले इसके लिए लैंड यूज बदलवाना पड़ता था और कई विभागीय प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ती थीं। अब यह बाधा समाप्त हो गई है। अब 400 वर्गमीटर के भूखंड पर भी पेट्रोल पंप बनाया जा सकता है, जिसके लिए पहले 9 मीटर चौड़ी आने-जाने की सड़क अनिवार्य नहीं होगी। पेट्रोल पंप के लिए भूखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल ...