नैनीताल, नवम्बर 19 -- नैनीताल हाईकोर्ट ने एक आदेश में स्वामी कैलाशानंद मिशन ट्रस्ट की संपूर्ण संपत्ति, धर्मशाला, मंदिर, गोशाला आदि को श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के सुपुर्द करने के आदेश दिए हैं। ऋषिकेश के निकट लक्ष्मण झूला से सटे इस ट्रस्ट की संपत्ति का विवाद तब सामने आया, जब ट्रस्ट और उसकी संपत्ति पर अधिकार संबंधी विवाद देहरादून जिला कोर्ट में 2014 में प्रस्तुत किया गया था। न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए बीती सात नवंबर को सभी पक्षों को सुनने के बाद प्रस्तुत साक्ष्यों का संज्ञान लेते हुए ट्रस्ट की सम्पूर्ण संपत्ति, धर्मशाला आदि के संचालन का दायित्व बीकेटीसी को सौंपने का आदेश जारी कर दिया। यह भी पढ़ें- दिल्ली दंगों के दौरान मौजूद थे कमलनाथ; सिरसा की याचिका पर HC ने मांगा जवाब यह ...