नैनीताल, मार्च 1 -- नैनीताल हाईकोर्ट ने बदरीनाथ में लगाए जा रहे एसटीपी प्लांट से भागीरथी नदी में हो रहे प्रदूषण को लेकर दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायामूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने मामले की जांच कराने के लिए पेयजल सचिव को तीन सदस्यीय कमेटी का गठन करने के निर्देश दिए हैं। कमेटी को छह महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को देनी होगी। याचिकाकर्ता डिम्पल दुबे और अन्य ने याचिका दायर कर अदालत को बताया कि बदरीनाथ में एसटीपी प्लांट के सीवर का पानी भागीरथी नदी को प्रदूषित कर रहा है। ट्रीटमेंट प्लांट की दीवार भी ढह गई है। प्रस्तावित जगह के बजाय, अन्यत्र प्लांट बनाया गया है। हालांकि जल संस्थान ने आरोप को गलत बताया। वहीं, डीएम चमोली ने अदालत में शपथ पत्र देकर कहा है कि एसटीपी प्लांट से ...