पीलीभीत, सितम्बर 21 -- पीलीभीत, संवाददाता बालिका को बदनियती से पकड़ने के आरोपी को सुनवाई के बाद दोषी पाते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश गीता सिंह ने 40 हजार रुपए जुर्माना सहित पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन के मुताबिक थाना जहानाबाद के गांव में रामलीला मेला चल रहा था। 18 दिसम्बर 2019 को सुबह गांव की एक बालिका भी मेला देखने आ गई। वह वहां झूले के पास खड़ी थी। तभी झूले वाले के साथी थाना हाफिजगंज के कस्बा सेंथल निवासी बबुए उर्फ अख्तर ने बालिका से छेड़छाड़ की। उसके शोर मचाने पर लोग आ गए, तभी वह भाग गया। पीड़िता ने घर जाकर घटना के बारे में बताया। उसके पिता की तहरीर पर जहानाबाद पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की। पुलिस ने विवेचना कर रिपोर्ट न्यायालय को सौंपी। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पाक्सो कोर्ट ...