गुमला, दिसम्बर 1 -- गुमला प्रतिनिधि। सिविल कोर्ट एडीजे-तृतीय भूपेश कुमार की अदालत ने सोमवार को कुरूमगढ़ थाना क्षेत्र के कोरको टोली बामदा गांव में हुए हत्या कांड के आरोपी सुरेश उरांव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे तीन वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह मामला 21 जुलाई 2024 को घटित हुआ था। घटना के दिन सुरेश उरांव शराब के नशे में अपने बड़े भाई पुनई उरांव के पास पहुंचा और पांच फीट रास्ता छोड़ने की बात को लेकर विवाद करने लगा। मामूली कहासुनी देखते ही देखते बढ़ गई और सुरेश ने आवेश में आकर टांगी से अपने बड़े भाई के सिर पर वार कर दिया। वार इतना गंभीर था कि पुनई उरांव मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़ा।घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल को नजदीकी स्वास...