रांची, अगस्त 25 -- रांची, संवाददाता। लापुंग थाना क्षेत्र के मालगो गांव में छह साल पहले हुई बड़े भाई की हत्या के मामले में आरोपी छोटे भाई शिवराम साहू को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अपर न्यायायुक्त पवन कुमार की अदालत ने सोमवार को शिवराम साहू को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया है। उसकी सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 30 अगस्त की तारीख तय की है। मामला 7 अप्रैल 2019 का है। मृतक सुधनाथ साहू और आरोपी शिवराम साहू सगे भाई था और गांव में रहकर खेती-बारी करता था। आपसी विवाद और गाली-गलौज की स्थिति बनी रहती थी। घटना के दिन सुधनाथ साहू खेत में प्याज की पटवन कर रहा था। तभी शिवराम साहू टांगी लेकर वहां पहुंचा। दोनों भाइयों में विवाद बढ़ा और आरोपी ने पहले टांगी से हमला किया, फिर पास में रखे कुदाल से सिर पर वार कर सुधनाथ की हत्या कर दी। इस मामले में मृतक के बे...
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