नई दिल्ली, जुलाई 29 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया में यदि बड़े पैमाने पर मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटाए जाते हैं तो वह तत्काल इसमें हस्तक्षेप करेंगे। शीर्ष अदालत ने कहा कि भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) एक संवैधानिक संस्था है, ऐसे में यह अपेक्षा की जाती है कि वह संविधान और कानून के अनुरूप कार्य करेंगे। जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी होने वाले मसौदा मतदाता सूची से लगभग 65 लाख लोगों के नामों को बाहर किया जा रहा है। पीठ को बताया गया कि निर्वाचन आयोग ने एक बयान जारी किया है कि जिसमें कहा गया कि 65 लाख लोगों ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान गणना फॉर्म जमा नहीं क...