अमरोहा, जून 15 -- सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक युवती से 12.70 लाख रुपये ठगने के मामले में अदालत ने शनिवार को बड़ा फैसला सुनाया है। अपर सिविल जज (प्रथम) अभिषेक कुमार व्यास की अदालत ने आरोपी नीरज को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा और दस हजार रुपये का जुर्माना सुनाया। आरोपी अब तक जमानत पर था। मामला नौगावां सादात थाना क्षेत्र के गांव धनौरी मीर से जुड़ा है। यहां के किसान यासीन अहमद की बेटी शबनम साल 2017 में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। उसी दौरान परिचित आबिद अली ने बताया था कि लखनऊ से एक पार्टी का बड़ा नेता आया हुआ है जो सरकारी नौकरी लगवाने का काम करता है। आबिद अली ने शबनम की मुलाकात सीतापुर जिले के सतना थाना क्षेत्र के गांव घाटमपुर निवासी नीरज से कराई। नीरज ने खुद को एक बड़े नेता का पीआरओ बताया और बीडीओ की नौकरी लगवाने क...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.