कोडरमा, नवम्बर 13 -- कोडरमा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। डोमचांच थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 में हुई हत्या के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपित जितेंद्र तुरी (पिता- स्व. सरयू तुरी, उम्र 36 वर्ष, निवासी- बागड़ो, डोमचांच) एवं संदीप यादव (पिता- स्व. सहदेव यादव, उम्र 32 वर्ष, निवासी- निमाडीह, राजधनवार, जिला गिरिडीह) को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों आरोपियों पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में उन्हें तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले की सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक प्रवीण कुमार सिंह ने अभियोजन पक्ष का संचालन किया और कुल 10 गवाहों का परीक्षण कराया...