नैनीताल, मार्च 7 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी की बड़कोट नगर पालिका के अध्यक्ष विनोद डोभाल को 15 दिन की अंतरिम जमानत प्रदान की है। उनके अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर शुक्रवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने सरकार से इस मामले में अपना जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। मामले के अनुसार नव निर्वाचित अध्यक्ष विनोद डोभाल और उनके सहयोगियों पर आरोप है कि विगत दिनों उनकी ओर से प्रवीण रावत की कार को टक्कर मार दी थी। प्रवीण रावत ने अगले दिन दोनों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया। शिकायत के आधार पर बड़कोट पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। डोभाल की ओर से अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया गया। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की पीठ में आरोपी ने कहा कि लगाए गए आरोप बेबु...