गोरखपुर, जून 6 -- गोरखपुर, मुख्य संवाददाता। कृषि विभाग ने बटाईदारों के माध्यम से अनुदानित उर्वरकों के वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब यदि कोई किसान यह कह कर उर्वरक खरीदता है कि वह उर्वरक बटाई पर लिए खेत में उपयोग करेगा, तो उसे खेत के मालिक का आधार कार्ड अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश के कार्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, खुदरा उर्वरक विक्रेताओं (रिटेलरों) को यह निर्देश दिया गया है कि वे ऐसी स्थिति में पीओएस मशीन में खेत मालिक का आधार नंबर और नाम दर्ज करें और उर्वरक खरीदने आए व्यक्ति (बटाईदार कृषक) से अंगूठे की बायोमैट्रिक पुष्टि करा कर ही यूरिया और डीएपी का वितरण करें। बटाईदार के लिए विशेष प्रक्रिया रिटेलर द्वारा पीओएस मशीन में जब किसान (फार्मर) और अन्य (अदर) का वि...