बरेली, फरवरी 7 -- गैरइरादतन हत्या में चार को सश्रम सात-सात वर्ष कैद मारपीट कर चोट पहुंचाने में दूसरे पक्ष के चार लोगो को तीन-तीन वर्ष कैद बरेली, विधि संवाददाता। जमीन के बटवारे को लेकर हुए विवाद में महिला की गैरइरादतन हत्या के मामले में अपर जिला जज प्रथम कुमारी अफशां की अदालत गैरइरादतन हत्या के चार दोषी लेखराज, पप्पू उर्फ़ चरन सिंह, शिशुपाल और सत्यपाल को सश्रम सात-सात वर्ष की कैद की सजा सुनाई। अदालत ने प्रत्येक पर चौदह-चौदह हजार का जुर्माना ठोका है। वही दूसरे पक्ष के मानसिंह, महावीर, जयप्रकाश व बाबूराम को अदालत ने सश्रम तीन-तीन वर्ष की कैद की सजा सुनाई। अदालत ने प्रत्येक पर साढ़े सात हजार का जुर्माना ठोका है। अधिवक्ता रीतराम राजपूत ने बताया कि शेरगढ़ थानाक्षेत्र के गांव नगरिया कला के मानसिंह और लेखराज पक्ष में जमीन के बटबारे को लेकर विवाद चल ...