नई दिल्ली, जून 17 -- दिल्ली के बटला हाउस में छह संपत्तियों के ध्वस्तीकरण पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। यह खबर स्थानीय निवासियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है, जो डीडीए के नोटिस के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे थे।क्या है पूरा माजरा? दिल्ली के दक्षिण-पूर्वी ओखला क्षेत्र में बटला हाउस की छह संपत्तियों को डीडीए ने मई 2025 में ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया था। निवासियों का कहना है कि इनमें से कुछ संपत्तियां खसरा नंबर 279 के बाहर हैं, जबकि कुछ इस खसरा के भीतर। खास बात यह है कि ये संपत्तियां पीएम उदय योजना के तहत कवर होने का दावा करती हैं। निवासियों ने डीडीए के इस नोटिस को चुनौती दी, जिसमें संपत्तियों की स्पष्ट सीमांकन नहीं थी। कोर्ट का फैसला: स्टेटस को बनाए रखें! सोमवार को जस्टिस तेजस करिया ने मामले की अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखन...
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