नई दिल्ली, जून 16 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दक्षिण पूर्वी दिल्ली के ओखला के बटला हाउस इलाके में कथित अवैध संपत्तियों को ध्वस्त करने के लिए जारी किए गए नोटिस को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने याचिकाकर्ताओं व दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा है। पीठ हिना परवीन, जीनत कौसर, रुखसाना बेगम और निहाल फातिमा आदि की तरफ से दायर याचिकाओं पर विचार कर रही है। हिना परवीन व अन्य की तरफ से अधिवक्ता सोनिका घोष, अनुराग सक्सेना व गुरमुख दास कोहली पेश हुए। याचिका में यह कहा गया है कि डीडीए ने सामान्य नोटिस जारी किया है, खसरा संख्या 279 में आने वाली संपत्तियों का कोई स्पष्ट सीमांकन नहीं है। इस खसरा में सभी संपत्तिय...
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