प्रतापगढ़ - कुंडा, जुलाई 6 -- प्रतापगढ़, संवाददाता। बेल्हा के अलग-अलग स्कूलों में 127 ऐसे स्कूल वाहन हैं जो अब नौनिहालों को लेकर फर्राटा नहीं भर सकेंगे। कारण इन वाहनों के पंजीकरण की अवधि 15 वर्ष हो पूरी हो चुकी है। ऐसे स्कूल वाहन स्वामियों को एआरटीओ की ओर से नोटिस भेजकर वाहन का स्वामित्व बदलवाने की सलाह दी गई है। साथ ही सचेत किया गया है कि ऐसे वाहन से स्कूली बच्चों को ढोने पर कार्रवाई कर दी जाएगी। परिवहन विभाग की ओर से स्कूल वाहनों की कुल उम्र 15 वर्ष निर्धारित की गई है। ऐसे में हर वर्ष कुछ न कुछ स्कूल वाहनों के पंजीकरण की अवधि पूर्ण हो जाती है। पंजीकरण की अवधि पूरी होने के बाद इन वाहनों का प्रयोग स्कूल वाहन के रूप में नहीं किया जा सकता। 15 वर्ष वाले स्कूल वाहन को संचालित करने के लिए इसका स्वामित्व बदलकर अन्य प्रयोग में लाया जा सकता है। ऐस...