नई दिल्ली। हेमलता कौशिक, अगस्त 22 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक और अहम फैसले में कहा है कि अगर पिता सभी सुख भोग रहा है तो बच्चों को भी उसी स्तर का जीवन जीने का अधिकार है। हाईकोर्ट ने पिता को अपनी एक्सयूवी गाड़ी पत्नी के नाम करने का आदेश दिया है, ताकि उसके बच्चे भी अपने पिता के स्तर से जीवन का आनंद उठा सकें। यह भी पढ़ें- गुजाराभत्ता देने से बचने के लिए इनकम छुपाना गंभीर : दिल्ली हाईकोर्ट हाईकोर्ट में पहुंचा यह मामला एक ऐसे परिवार से जुड़ा है, जहां बच्चों के पिता की मंथली इनकम लगभग छह लाख रुपये है, जबकि उनकी मां करीब सवा लाख रुपये महीना कमाती है। मां के ऊपर हाउसिंग लोन की 56 हजार रुपये की मासिक किस्त का बोझ भी है, जिससे बच्चों की शिक्षा और जरूरतों का खर्च मुश्किल से पूरा हो पाता है। वहीं, पिता महंगी कारों में घूमते हुए ऐशो-आराम की जिंदगी बि...
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