औरंगाबाद, फरवरी 20 -- जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में गुरुवार को बाल अनुकूल कानूनी सेवाएं योजना-2024 के क्रियान्वयन के लिए आयोजित दो दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम का समापन किया गया। पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश लक्ष्मीकांत मिश्रा ने पॉक्सो अधिनियम से संबंधित विभिन्न प्रावधानों पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का संबंध है जिसमें बच्चों के हित के लिए राज्य द्वारा विशेष प्रबंध किए जाने का प्रावधान है। बच्चों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए राज्य का सर्वोपरि उद्देश्य बताया गया है। देश में निर्भया कांड के बाद आपराधिक कानून में कई बदलाव किए गए हैं। बच्चों से संबंधित होने वाले अपराध के प्रति गंभीर और कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। इसके उदाहरण के रूप में पॉक्...