रांची, अगस्त 28 -- रांची। विशेष संवाददाता खून चढ़ाने के बाद बच्चे के एड्स पीड़ित होने के मामले पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने सरकार को यह बताने को कहा है कि कोई पेशेवर रक्तदाता एचआईवी पॉजिटिव है या नहीं, इसकी जांच कैसे की जाती है। जांच में एचआईवी पॉजिटिव पाए जाने पर वह रक्तदान नहीं करे, इसके लिए क्या प्रावधान किया जाता है। ऐसे मामलों को रोकने के लिए सरकार की ओर से क्या कदम उठाए गए हैं और भविष्य में क्या किया जाएगा, इसकी जानकारी शपथपत्र के माध्यम से देने को कहा है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने स्वत:संज्ञान लिए मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान रांची के सिविल सर्जन प्रभात कुमार उपस्थित थे। कोर्ट ने सिविल सर्जन से पूछा ...