नई दिल्ली, अप्रैल 15 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार और इलाहाबाद हाई कोर्ट को बच्चा तस्करी के मामलों को लेकर जमकर फटकार लगाई और कहा कि इन मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोर्ट ने सभी राज्यों के हाई कोर्ट के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए कि बच्चा तस्करी से जुड़े मामलों की सुनवाई छह महीने के अंदर पूरी होनी चाहिए। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने साफ किया कि अगर किसी अस्पताल से नवजात चोरी या तस्करी होती है तो सबसे पहले उस अस्पताल का लाइसेंस सस्पेंड किया जाए। अदालत ने कहा, "अगर कोई औरत अस्पताल में बच्चा जनती है और बच्चा चोरी हो जाता है, तो सबसे पहला कदम होगा अस्पताल का लाइसेंस रद्द करना।"इलाहाबाद हाई कोर्ट पर कड़ा रुख यह सख्त टिप्पणी उस केस के दौरान आई जिसमें उत्तर प्रदेश म...