प्रयागराज, जून 30 -- प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। स्कूल वाहनों की लापरवाही पर अब सख्ती शुरू हो गई है। बच्चों की सुरक्षा से समझौता करने वाले वाहन स्वामियों को अब भारी भरकम जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। बच्चों की सुरक्षा के लिए दी गई गाइड लाइन के अनुसार स्कूली वाहनों का संचालन नहीं किया तो गाड़ी सीज की जाएगी। फर्स्ट एड बॉक्स, रिफ्लेक्टर, बीमा और फिटनेस प्रमाण पत्र न होने पर 50 हजार रुपये तक जुर्माना लग सकता है। एआरटीओ (प्रशासन) राजीव चतुर्वेदी ने बताया कि स्कूल प्रबंधकों और वाहन स्वामियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। चेतावनी दी गई है कि यदि अब कोई गाड़ी बिना फिटनेस या जरूरी सुरक्षा दस्तावेजों के पकड़ी गई तो 50,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। विभाग की टीमें स्कूल टाइम पर चेकिंग अभियान चला रही हैं और जिन गाड़ियों में खामी मिलेगी, उनके खिला...