नई दिल्ली, अक्टूबर 6 -- कर्नाटक की गोकर्ण गुफाओं में मिली रूसी महिला की बच्चों समेत वतन वापसी का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने महिला के बच्चों का पिता होने का दावा करने वाले इजरायली शख्स की याचिका पर सुनवाई करने से सोमवार को इनकार कर दिया। शख्स ने इस याचिका में हाईकोर्ट द्वारा महिला को वापस रूस भेजने के फैसले को चुनौती दी थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने दोनों बेटियों का पिता होने का दावा करने वाले इजरायली नागरिक ड्रोर श्लोमो गोल्डस्टीन को कड़ी फटकार लगाई। इतना ही नहीं पीठ ने इसे पब्लिसिटी स्टंट भी करार दिया। बेंच ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा, "आप हमें कोई आधिकारिक दस्तावेज दिखाएं, जिससे यह साबित होता हो कि इन्हें पिता घोषित किया गया है। आप इजरायली नागरिक हैं, हम आपको निर्वासित करने का आदेश क्यों न दें, ...