नई दिल्ली, फरवरी 21 -- दिल्ली की एक अदालत ने पॉक्सो मामले में चार्जशीट दाखिल करने में हुई लगभग सात साल की देरी को लेकर जांच अधिकारी (IO) को कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही कोर्ट ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ जांच करने और यह बताने को कहा कि क्या इसे रोकने के लिए कोई तरीका है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनु अग्रवाल अधिकारी ने यह निर्देश उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए जिसमें चार्जशीट दाखिल करने में हुई देरी को माफ करने की अपील की गई है।सात साल बाद दाखिल की गई चार्जशीट 25 जनवरी को दिए अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि मामले में अप्रैल 2017 में IPC की धारा 377 (अप्राकृतिक कृत्य), धारा 506 (आपराधिक धमकी) व पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 (गंभीर यौन उत्पीड़न) के तहत FIR दर्ज की गई थी। जबकि कोर्ट ने देखा कि मामले में चार्जशीट...