भभुआ, फरवरी 21 -- अपने घर में बच्चे को बुलाकर हाथ-पैर बांध महिला ने कर दी थी निर्मम हत्या ग्रामीणों ने महिला के शरीर पर उड़ेल दिया था किरासन, पुलिस के पहुंचने पर बची (सर के ध्यानार्थ) भभुआ/चैनपुर, हि.टी.। चैनपुर थाना क्षेत्र के नाउडीह गांव में 5 नवंबर 2020 को सात वर्षीय बच्चे की गला रेतकर हत्या करने के मामले में एडीजे पांच आशुतोष कुमार सिंह की अदालत ने महिला को दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उसपर 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी महिला को दो माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सजा पानेवाली महिला सीता देवी नाउडीह निवासी उपेंद्र राय की पत्नी है। इस महिला पर अपने ही पड़ोसी मुन्ना राय के सात वर्षीय पुत्र दीपू लाल को अपने घर में बुलाकर उसका हाथ-पैर ...