नई दिल्ली, नवम्बर 5 -- केरल के मंजेरी स्थित एक विशेष पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग लड़की के बार-बार यौन शोषण के लिए एक व्यक्ति और उसके साथी को 180-180 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने प्रत्येक पर 11.75 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और निर्देश दिया कि जुर्माना न भरने पर 20 साल की अतिरिक्त कैद होगी। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की राशि वसूल होने पर उसे पीड़िता को दिया जाए और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़ित प्रतिपूर्ति योजना के तहत अतिरिक्त मुआवजा भी देने का निर्देश दिया। दोनों दोषियों को उनकी सज़ा काटने के लिए तवनूर जेल स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया है। यह मामला तब शुरू हुआ जब महिला 2019 में अपने पति को छोड़कर पुरुष आरोपी के साथ रहने लगी। आरोपी 2019 से 2021 तक बच्ची से मारपीट और यौन शोषण किया। इस अपराध में पीड़िता की...