रांची, जनवरी 6 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने लोहरदगा जिले में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए अभियुक्त की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया है। हालांकि, अदालत ने अभियुक्त की दोषसिद्धि को बरकरार रखा है। यह फैसला हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने सुनाया। मामला 24 दिसंबर 2022 का है, जब लोहरदगा जिले के बागरू थाना क्षेत्र अंतर्गत अरेया गांव में एक 5 वर्षीय बच्ची की हत्या कर दी गई थी। इस घटना में अभियुक्त इंदर उरांव, जो पीड़िता का पड़ोसी था, के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पोक्सो की विशेष अदालत ने दोषी पाकर 10 जनवरी 2025 को उसे फांसी की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ अभियुक्त ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। जबकि, राज्य सरकार ने फांसी की सजा की पुष्टि ...
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