कानपुर, फरवरी 2 -- कानपुर देहात, संवादददाता। राजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में करीब छह माह पूर्व एक बच्ची को टॉफी का लालच देकर घर में ले जाने के बाद दुष्कर्म के प्रयास के मामले में जेल में निरुद्ध आरोपित के वकील ने स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट में उसकी जमानत अर्जी दाखिल की। कोर्ट ने अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। राजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की छह साल की बच्ची 4 अगस्त 2024 की शाम घर के पास मंदिर में खेल रही थी। आरोप है कि गांव का रंजीत सिंह बच्ची को टॉफी का लालच देकर अपने घर ले गया। वहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। बच्ची को खोज रही उसकी दादी उसके रोने की आवाज सुनकर रंजीत के घर पहुंची तो आरोपित जान से मारने की धमकी देकर वहां से भाग निकला। मामले में बच्ची के भाई ने रंजीत सिं...