बदायूं, अगस्त 3 -- अपर जिला जज व पॉक्सो एक्ट द्वितीय के न्यायाधीश नीरज कुमार गर्ग ने किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ दोषी पर 25 हजार का जुर्माना लगया है। जुर्माने की धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने के का हुक्म सुनाया। लोक अभियोजक वीरेंद्र सिंह वर्मा के अनुसार, सदर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने बेटी के साथ छेड़खानी व दुष्कर्म के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया कि पांच अगस्त 2023 की रात एक बजे उनकी सात साल की बेटी घर के बाहर सो रही थी। तभी उनके घर के पड़ोस का रहने वाला हीरालाल बेटी के पास पहुंच गया। आरोपी उनकी बेटी के साथ अश्लील हरकत करने लगा। उसके साथ दुष्कर्म किया। बेटी की चीखपुकार सुनकर हीरालाल मौके से भाग गया।...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.