आगरा, जुलाई 9 -- बच्ची से दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट के मामले में तीन साल में फैसला आ गया है। अदालत ने आरोपी साहिल निवासी जगदीशुपरा को दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश कुमार चौरसिया ने उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजन अधिकारी विमलेश आनंद ने तर्क दिए। वादी ने थाना जगदीशपुरा में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि पांच मई 2022 को उसकी चार वर्षीय पुत्री को आरोपी साहिल खिलाने के बहाने से ऊपर कमरे में ले गया। आरोपी ने कमरे की कुंडी लगा बच्ची के साथ गलत काम किया। बच्ची चिल्लायी तो परिजन व अन्य ने पहुंच दरवाजे में धक्का मारा तो उन्हें देख आरोपी वहां से भाग गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छह मई को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण करा बयान के लिए मजिस...
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