मुजफ्फर नगर, सितम्बर 29 -- बच्ची के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी को कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी प र 20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। एडीजीसी विनय अरोरा ने बताया कि मन्सूरपुर थाना क्षेत्र के गांव मुनव्वरपुर कलां में एक बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। 12 अक्टूबर 2022 को गांव का आरोपी आर्यमित्र उर्फ अमित बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ अपने घर ले गया और बच्ची के साथ छेडछाड की। बच्ची ने घर आकर अपने परिजनों को बात बताई। पुलिस ने बच्ची के परिजनों की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। इस मामले की सुनवाई पोक्सो कोर्ट नम्बर 2 की न्यायाधीश दिव्या भार्गव की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई है और आरोपी पर 20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। अर्थदड की धनराशि का 50 प्रतिशत पीडिता के परिवार को दिए जाने क...