आगरा, अगस्त 28 -- सात वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में धनौली मलपुरा निवासी सुरेंद्र को अदालत ने दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश कुमार चौरसिया ने आरोपी को 3 वर्ष के कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष अभियोजन अधिकारी विमलेश आनंद ने अदालत में वादी, पीड़िता समेत अन्य गवाह और घटना से जुड़े अहम साक्ष्य पेश किए। वादी ने थाना शाहगंज में दी तहरीर में बताया कि 19 जून 2016 को उसकी सात वर्षीय पुत्री घर के कमरे में खेल रही थी। तभी आरोपी सुरेंद्र ने उसे अकेला पाकर छेड़छाड़ की। बच्ची के शोर मचाने पर मां वहां पहुंची तो आरोपी भाग निकला। इसके बाद पीड़िता के पिता ने थाना शाहगंज पर मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने 21 जून 2016 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जांच में पीड़िता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट ने घटना की पुष्ट...