गाज़ियाबाद, दिसम्बर 18 -- गाजियाबाद, प्रमुख संवाददाता। बच्ची से छेड़छाड़ के अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नीरज गौतम की अदालत ने छह साल की कठोर कारावास की सजा और तीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मामला मोदीनगर थाना क्षेत्र का है। विशेष लोक अभियोजक उत्कर्ष वत्स ने बताया कि वादी ने पांच मई 2020 को थाना मोदीनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई की उनकी नौ साल की बच्ची को पड़ोस में रहने वाला कपिल पड़ोस की खाली घर में ले गया। उसके साथ छेड़खानी की। किसी के आने पर वह वहां से भाग खड़ा हुआ। बच्ची ने सारी घटना अपने घर पर आकर बताई। जिसके बाद परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी कपिल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नीरज गौतम की अदालत में चली। अदालत ने साक्ष्य और गवाहों के ...